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Haridwar News नई प्रेमिका के चक्कर में पुरानी प्रेमिका की हत्या, ब्रा से गला घोंटकर मारा, क्या है पूरा मामला

soni yadav reporter

2026

Haridwar News नई प्रेमिका के चक्कर में पुरानी प्रेमिका की हत्या, ब्रा से गला घोंटकर मारा, क्या है पूरा मामला

Haridwar News पड़ोसन के प्रेम जाल में फंसकर 30 साल के युवक ने अपनी प्रेमिका व लिवइन पार्टनर की गला घोंटकर हत्या कर दी। यही नहीं पुरानी प्रेमिका का शव छुपाने में नई प्रेमिका ने भी सहयोग किया। अदालत ने प्रेमी को हत्या करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि नई प्रेमिका को साक्ष्य मिटाने के आरोप में पांच साल कैद—ए—बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है।

रोहित, मंजू और सोनम की कहानी
अभियोजन अधिकारी कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि रोहित कुमार निवासी नवादा बिहार अपनी लिवइन पार्टनर सोनम उर्फ वर्षा निवासी ग्वालियर मध्यप्रदेश के साथ सिडकुल में किराए के मकान में रहते थे। इसी बीच मंजू सिंह निवासी फर्ररुखाबाद यूपी भी उसी​ बिल्डिंग के दूसरे कमरे में रहने के लिए आ गई। रोहित और मंजू के बीच प्रेम प्रसंग शुरु हो गया जो सोनम को नागवान गुजरा।

ब्रा से गला घोंटकर की हत्या
जांच अधिकारी लखपत सिंह बुटोला ने बताया कि मई 2020 में पुलिस को मकान मालिक ने सूचना दी कि उसके एक कमरे से बदबू आ रही है। कमरा खोला गया तो उसके बाथरूम में एक सूटकेस मिला जिसमें कट्टे में सोनम का शव भरा हुआ था। मौके से रोहित और मंजू दोनों फरार थे। चूंकि कोराना में लाकडाउन लगा था और इसलिए शव को बाथरूम में छिपाया गया था।
उन्होंने बताया कि एक ला रंग की ब्रा से सोनम का गला घोंटा गया था और उसके आंख के उपर भी चोट के निशान थे। पुलिस ने बताया कि मंजू को कुछ दिन बाद सिडकुल से ही गिरफ्तार कर लिया गया जबकि रोहित को गायाजिबाद से गिरफ्तार कर लाया गया।

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Haridwar News नई प्रेमिका के चक्कर में पुरानी प्रेमिका की हत्या, ब्रा से गला घोंटकर मारा, क्या है पूरा मामला
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रोहित को आजीवन करावास
रोहित मूलरूप से बिहार का रहने वाला है और 2004 में रोहित के पिता की मौत हो गई थी। जिसके बाद वो काम की तलाश में यहां वहां काम करता रहा ओर 2019 में हरिद्वार आ गया। यहां वो सिडकुल की कंपनी में काम करने लगा। जहां उसकी मुलाकात सोनम से हुई दोनों लिवइन में रहने लगे। लेकिन मंजू के चक्कर में रोहित ने सोनम की हत्या कर दी। सेशन जज राकेश कुमार​ सिंह की अदालत ने रोहित कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि मंजू को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है।

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